मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026

HBSE परीक्षा सम्बंधित सामान्य दिशा निर्देश


  • कक्षा 12वीं परीक्षा आरंभ होने की तिथि- 25 फरवरी 2026 
  • कक्षा दसवीं परीक्षा आरंभ होने की तिथि- 26 फरवरी 2026 
  • परीक्षा आरंभ होने का समय- 12:30 P.M. से 3:30 P.M.


महत्त्वपूर्ण निर्देश-


प्रश्न पत्र पैकेट परीक्षा आरंभ होने से 20 मिनट पहले खोला जाएगा

■ मुख्य केंद्र अधीक्षक, केंद्र अधीक्षक, पर्यवेक्षक या पुलिस कर्मचारियों का बेटा/बेटी या ब्लड रिलेशन का कोई विद्यार्थी सेंटर में परीक्षा दे रहा है तो उन सभी की ड्यूटी हटा दी जाएगी और अन्य एडजस्टमेंट की जाएगी

■ मुख्य केंद्र अधीक्षक के स्थान पर अपरिहार्य स्थिति में वरिष्ठ प्रवक्ता या अध्यापक को मुख्य केंद्र अधीक्षक नियुक्त किया जा सकता है मुख्य केंद्र अधीक्षक का दायित्व केवल बाहर की व्यवस्था देखना है वह अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकते

■ परीक्षार्थियों को 4×6= 24 परीक्षार्थी या छोटा कक्ष होने पर 3×6=18 के हिसाब से कक्षा में बिठाना है। हाल उपलब्ध होने पर 48 परीक्षार्थी बिठाए जा सकते हैं

■ विद्यालय में एक परीक्षा केंद्र होने पर मुख्य केंद्र अधीक्षक को 225 रुपये जबकि एक से अधिक परीक्षा केंद्र होने पर 275 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय प्राप्त होगा 

■ यदि किसी विद्यालय में दो सेंटर है और किसी दिन किसी विषय में विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम रह जाती है तो दोनों सेंटरों को मर्ज करके B1 सेंटर में पेपर लिया जाएगा, दूसरे परीक्षा केंद्र का पर्यवेक्षक या डेप्युटी सुपरीटेंडेंट वहीं पर ड्यूटी देगा

■ कार्यभार मुक्ति रिपोर्ट में जिस दिन ड्यूटी दी है वही तिथियां अंकित की जानी है लगातार एंट्री नहीं करनी है

■ सीटिंग प्लान केंद्र में दो उचित स्थान पर तथा परीक्षा कमरे के बाहर भी कमरे से संबंधित सीटिंग प्लान बिना कोड चिपकाए जाना चाहिए । परीक्षा वाले कमरे के अंदर बोर्ड पर अनुक्रमांक के साथ कोड लिखा जाना है

■ प्रतिदिन परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र कोड व कमरे में पर्यवेक्षक की ड्यूटी चेंज की जानी चाहिए

■ QUESTION PAPER RECORD PROFORMA supervisor से भरवा कर अपने पास सुरक्षित रखना और लास्ट पैकेट के साथ लिफाफा बना कर जमा करवाना है 

■ 1 से 175 स्टूडेंट पर एक तथा 175 से अधिक होने पर दो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की नियुक्ति करनी है

■ स्टाफ की कमी होने पर नियुक्ति DEO/BEO के माध्यम से ही की जाएगी

■ किसी दिन परीक्षा में 24 विद्यार्थी या इससे कम होने पर पर्यवेक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी | केवल केंद्र अधीक्षक और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ही परीक्षा लेंगे | 24 से अधिक अर्थात 25 से 48 होने पर दो,49 से 72 होने पर 3,73 से 96 होने पर 4, 97 से 120 होने पर 5, इसी क्रम में पर्यवेक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी | अगर एक भी विद्यार्थी अतिरिक्त होता है तो आप अतिरिक्त पर्यवेक्षक को लगा सकते हैं बस 24 या 24 से कम होने पर पर्यवेक्षक की ड्यूटी नहीं लगेगी |

■ बोर्ड द्वारा नियुक्त स्टाफ की उपस्थिति व अनुपस्थिति की सूचना परफॉर्म में भरकर पहले दिन ही जिला संग्रहण केंद्र पर हार्ड कॉपी में जमा करवानी है तथा ईमेल ascond@bseh.org.in पर भी भेजनी है यदि सूचना nil है तो भी इसे भेजना है

■ पर्यवेक्षकों से प्रतिदिन Alpha Numeric Code संबंधित Performa व घोषणा पत्र भरवाना है जो की परीक्षा समाप्ति के बाद अंतिम बैग के साथ जमा होगा

■ उत्तर पुस्तिकाओं के तीन पृष्ठों पर उपसचिव की हस्ताक्षर युक्त मोहर लगाई जानी है तथा विद्यार्थियों द्वारा खाली पृष्ठों पर क्रॉस का निशान लगाया जाना आवश्यक है

■ गणित व भूगोल की परीक्षा में ग्राफ पेपर या नक्शे पर रोल नंबर के स्थान पर उत्तर पुस्तिका का ओएमआर नंबर लिखवाया जाना आवश्यक है

■ निरीक्षण डायरी में अन्य एंट्री के साथ-साथ प्रतिदिन उपस्थित पुलिस कर्मचारियों का नाम,बेल्ट नंबर, पूरा पता व हस्ताक्षर तिथि अनुसार दर्ज करवाने हैं

■ कक्षा दसवीं के लिए 24 पृष्ठ वाली और 12वीं के लिए 32 पृष्ठ वाली उत्तर पुस्तिका प्रयोग में लेनी है

■ अगर परीक्षार्थी के आस-पास आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है और विद्यार्थी का पूर्ण कब्जा स्पष्ट न होता है तो यूएमसी दर्ज नहीं की जाएगी

■ उत्तर पुस्तिका लेकर भागने या परीक्षार्थी की जगह दूसरा विद्यार्थी परीक्षा देते पकड़े जाने की स्थिति में C-109 फॉर्म भरा जाएगा तथा FIR दर्ज करवाई जाएगी

■ उत्तर पुस्तिकाओं के 30-30 के पैकेट बनाने हैं और प्रत्येक के साथ मीमो की दो-दो कॉपी लगानी है

■ किसी दिन उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या 20 या उससे कम है तो C94 A लिफाफे का प्रयोग करना है

■ मोबाइल फोन का प्रयोग केवल केंद्र अधीक्षक कर सकता है बाकी सभी फोन प्रमुख केंद्र अधीक्षक के पास जमा करवाने होंगे

■ परीक्षा में दो से अधिक दिन का अंतराल होने पर अध्यापक अपने विद्यालय में ड्यूटी करेंगे

■ रोल नंबर पर अंकित QR कोड को स्कैन करवाने की जिम्मेवारी ऑब्जर्वर की है वह विद्यालय स्टाफ के सहयोग से एक घंटा पूर्व इस कार्य को करेंगे

★ अंतिम बैग परीक्षा समाप्ति के अगले दिन जमा करवाया जा सकता है जिसमें निम्नलिखित सामग्री जमा करवाई जाएगी


  1. निरीक्षण डायरी C-308
  2. स्टूडेंट हस्ताक्षर चार्ट (C-94 A लिफाफे में)
  3. Absent Memo Proforma C-108 A (C-94 A लिफाफे में)
  4. सीटिंग प्लान (C-94 A लिफाफे में)
  5. ड्यूटी स्टाफ का पहचान पत्र (C-94 A लिफाफे में)
  6. Alpha Numeric Code Proforma लिफाफा 
  7. Question paper Record Proforma लिफाफा 
  8. पर्यवेक्षक घोषणा पत्र (C-94 A लिफाफे में)
  9. उत्तर पुस्तिका रिकॉर्ड Proforma C-86
  10. ऑब्जर्वर बिल 
  11. हरे रंग का हैंडबैग 
  12. सचिव की रबर मोहर

मानदेय-

  • प्रमुख केंद्र अधीक्षक- 225 रुपए प्रति सत्र, 1 से अधिक केंद्र होने पर 275 रुपए एकमुश्त अतिरिक्त मानदेय देय होगा 
  • ऑब्जर्वर- 225 रुपए प्रतिदिन
  • केंद्र अधीक्षक 225 रुपए प्रति सत्र (ओपनिंग डेढ़ सौ रुपए )
  • डिप्टी सुपरिंटेंडेंट 150 रुपए प्रति सत्र 
  • पर्यवेक्षक 150 रुपए प्रति सत्र
  • लिपिक 150 रुपए प्रति सत्र (ओपनिंग ₹100 ) 
  • सेवादार 100 रुपए प्रति सत्र 
  • स्वीपर ₹100 प्रति सत्र।

धन्यवाद।

मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026

Admit Card- सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरो वार्षिक परीक्षा फरवरी / मार्च-2026 (नियमित) के प्रवेश पत्र जारी

एडमिट कार्ड के लिए लिंक👈🏽 Click here


CWSN विद्यार्थियों के लिए लेखक की सुविधा लेने के लिए निम्न प्रोफार्मा प्रस्तुत करना होगा

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● प्रवेश पत्र हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।


हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी पात्र परीक्षाथियों के अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं। गत वर्षों में देखने में आया है कि परीक्षार्थियों के विवरणों में त्रुटियां रह जाती है तथा परीक्षार्थियों के फोटो / हस्ताक्षर भी गलत पाए जाते है, जिसे समय रहते ठीक नहीं करवाया जाता है, इस कारण छात्रों को मानसिक व आर्थिक परेशानी होती है। बोर्ड निर्णय अनुसार परीक्षा आरम्भ होने उपरांत फोटो / हस्ताक्षर ठीक नहीं किये जायेंगें।


इस सन्दर्भ में अन्य दिशा-निर्देश निम्न प्रकार से हैं, इनकी दृढ़ता से पालना की जाएः-


1. प्रवेश-पत्र का रंगीन प्रिंट ए-04 साईज पेपर पर लिया जाना आवश्यक है।


2. प्रवेश-पत्र केवल पात्र परीक्षार्थियों को ही जारी किए जाऐं।


3. परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने से पूर्व, आवेदन करते समय स्कैन किया गया फोटो चिपकाकर फोटो तथा प्रवेश-पत्र आप द्वारा सत्यापित किया जाना है।


4. दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की अनुमति बोर्ड कार्यालय/विद्यालय / परीक्षा केन्द्र में दस्तावेज जैसेः- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया मैंडिकल प्रमाण-पत्र, लेखक की सत्यापित दो फोटो, लेखक हेतु प्रार्थना-पत्र आदि, जमा करवाने उपरांत ली जानी अनिवार्य है। लेखक से सम्बन्धित सभी दस्तावेज ई०मेल/दस्ती बोर्ड कार्यालय का भेजे जाने है।


5. परीक्षार्थियों का निर्देश दें कि परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचना सुनिश्चित करें। प्रवेश-पत्र को लेमिनेशन न करवाएं, क्योंकि प्रवेश पत्र पर तिथि अनुसार परीक्षार्थी एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है।


6. परीक्षार्थी को निर्देश दें कि परीक्षार्थी विद्यालय वर्दी में विद्यालय आई०डी० कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि परीक्षा केन्द्र पर साथ लेकर आएं तथा परीक्षा केन्द्र में इलैक्ट्रोनिक सामान जैसे:- Smart Watch, Mobile, Calculator आदि का उपयोग वर्जित है।


7. परीक्षार्थियों को निर्देश दें कि परीक्षार्थी पर्यवेक्षक द्वारा दी गई उत्तरपुस्तिका के पृष्ठों की संख्या जांच लें। यदि किसी उत्तरपुस्तिका का कोई पृष्ठ / पेज फटा हुआ या गायब मिलता है तो पर्यवेक्षक को अवगत करवाते हुए दूसरी उत्तरपुस्तिका प्राप्त कर लें अन्यथा परीक्षार्थी का U.M.C. माना जायेगा।


सम्बंधित मुख्याध्यापक / प्राचार्य इस सम्बंध में निम्न तथ्य स्वप्रमाणित करेंगे-


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी हिदायतें / निर्देश पढ़ लिए गए है तथा इनकी दृढ़ता से पालना की जाएगी। यदि समय रहते कोई त्रुटि ठीक नहीं करवाई जाती है तो सम्बन्धित विद्यालय स्वंय जिम्मेवार होगा।

Download Admit Card For Secondary / Sr. Secondary (HOS) Exam Feb./March-2026

 एडमिट कार्ड (HOS) के लिए लिंक👈🏽 Click here

प्रवेश पत्र हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

CWSN विद्यार्थियों के लिए लेखक की सुविधा लेने के लिए निम्न प्रोफार्मा प्रस्तुत करना होगा।

Download Writer's Proforma for Sec./ Sen. Sec HOS Exams. Feb.March.- 2026

शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026

JBT Inter District Transfer 2026: नया शेड्यूल जारी, 14 से 18 फरवरी तक जिला प्रेफरेंस

JBT अंतर-जिला तबादला 2026 को लेकर बड़ा अपडेट। नया शेड्यूल जारी, 14 से 18 फरवरी तक Yes/No विकल्प व जिला प्रेफरेंस भरने का मौका। पूरी जानकारी पढ़ें।




  • JBT Inter District Transfer 2026
  • JBT अंतर जिला तबादला 2026
  • JBT Transfer Schedule 2026
  • JBT District Preference Form
  • JBT Transfer Portal
  • mis.oneschoolsuite.com

JBT Transfer, Inter District Transfer, Teacher Transfer 2026, Education News, Haryana Education

जिलावार Vacant Post देखें: 

“JBT Inter-District Transfer 2026 – New Schedule Released”


🔹 FAQ Section

❓ JBT अंतर-जिला तबादला 2026 की तिथियाँ क्या हैं?

👉 शिक्षक 14 फरवरी से 18 फरवरी 2026 तक पोर्टल पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

❓ क्या फिलहाल सभी तबादलों की प्रक्रिया चल रही है?

👉 नहीं, वर्तमान में केवल जेबीटी अंतर-जिला (Inter-District) स्थानांतरण के लिए जिला प्रेफरेंस भरी जा रही है।

❓ अगर पसंद का जिला अलॉट नहीं हुआ तो क्या होगा?

👉 ऐसी स्थिति में शिक्षक का वर्तमान जिला यथावत रहेगा।

❓ जिला प्रेफरेंस भरने के लिए आधिकारिक पोर्टल कौन-सा है?

👉 आधिकारिक पोर्टल है:
https://mis.oneschoolsuite.com

❓ क्या पोर्टल में कोई तकनीकी समस्या है?

👉 नहीं, फिलहाल पोर्टल पूरी तरह सुचारु रूप से कार्य कर रहा है।

📌 महत्वपूर्ण सूचना:
जेबीटी शिक्षकों से अनुरोध है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपनी जिला-प्रेफरेंस भर लें।

👉 ताज़ा शिक्षा समाचार, स्थानांतरण आदेश और सरकारी अपडेट के लिए हमारे ब्लॉग को बुकमार्क करें।


गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026

आज दिव्यांगता के आधार पर सेवा विस्तार को लेकर दायर मामले में सरकार ने निर्णायक व सख्त आदेश जारी किए।

 आज दिव्यांगता के आधार पर सेवा विस्तार को लेकर दायर मामले में सरकार ने निर्णायक व सख्त आदेश जारी किए।

 मुख्य case CWP No. 2340 of 2023, शीर्षक जौरा सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2025 को निर्णय दिया ही जा चुका है,

तदुपरांत, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 03.02.2026 के निर्देशों तथा हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) संशोधन नियम, 2026 के माध्यम से नियम 143 के उप-नियम (1) की धारा (i), धारा (ii), टिप्पणी 1 एवं टिप्पणी 3 को औपचारिक रूप से विलोपित कर दिया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत एवं हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) संशोधन नियम, 2026 के अनुपालन में, 9 याचिकाकर्ता कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किए जाने के निर्देश जारी किए गए।

देखें आदेश👉🏽 orders.pdf

इसके साथ अन्य निर्देश भी दिए गए:

• इस संबंध में अनुपालन/स्थिति रिपोर्ट आज ही कार्यालय समय की समाप्ति से पूर्व इस निदेशालय को ई-मेल के माध्यम से tgtestablishmentbranch@gmail.com पर आवश्यक रूप से भेजी जाए।

• इसके अतिरिक्त, यदि कोई कर्मचारी (TGT/C&V), जिसकी दिव्यांगता 70 प्रतिशत से कम है तथा जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यरत है, तो ऐसे कर्मचारी की कार्य-मुक्ति रिपोर्ट भी इस निदेशालय को भेजी जाए।

• इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 

• किसी भी प्रकार की अवज्ञा अथवा अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

•इस मामले को अत्यंत आवश्यक (Most Urgent) माना जाए।

सोमवार, 9 फ़रवरी 2026

'नोशनल वैकेंसी' और 'नोशनल कैटेगरी' पर असमंजस खत्म, पहले चरण के ड्राइव के लिए सुस्पष्ट दिशा-निर्देश

 पुराने खाली पद स्थानांतरण ड्राइव से किये बाहर

           हरियाणा सरकार ने पहली बार लागू हो रही मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2025 से पहले अहम स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। लंबे समय से चर्चा में रहे 'नोशनल वैकेंसी' और 'नोशनल कैटेगरी' को लेकर अब स्थिति पूरी तरह साफ कर दी गई है, जिससे ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया में किसी तरह की असमंजस या विवाद की गुंजाइश न रहे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि विभिन्न विभाग इन शब्दों की अलग-अलग व्याख्या कर रहे थे। इससे नीति के क्रियान्वयन में व्यावहारिक दिक्कतें और भविष्य में कानूनी विवाद की आशंका बन रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने एक समान और स्पष्ट निर्णय लिया है।

            नवीनतम आदेशो के अनुसार, ट्रांसफर पॉलिसी की अधिसूचना से पहले जो पद खाली थे, उन्हें पहले ऑनलाइन तबादला अभियान में न तो नोशनल वैकेंसी माना जाएगा और न ही नोशनल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। यानी पुराने रिक्त पद इस चरण के दायरे से बाहर रहेंगे। हालांकि अधिसूचना की तिथि और पात्रता तिथि के बीच उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को एक बार के विशेष उपाय के तौर पर नोशनल वैकेंसी या कैटेगरी के रूप में शामिल किया जाएगा।

भविष्य की रिक्तियों पर अगली बार होगा विचार

           पात्रता तिथि (अध्यापकों के मामले में 10 दिसम्बर 2025) के बाद बनने वाली रिक्तियां मौजूदा अभियान का हिस्सा नहीं होंगी और उन पर आगामी ट्रांसफर ड्राइव में ही विचार किया जाएगा। सरकार ने एनआईसी को सॉफ्टवेयर में आवश्यक तकनीकी बदलाव करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही पहले चरण के किसी भी जारी अभियान को फिलहाल प्री-रेशनलाइजेशन चरण में रखने को कहा गया है। सरकार का मानना है कि इस स्पष्टीकरण से ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, संतुलित और विवाद-मुक्त बनेगी।


रविवार, 8 फ़रवरी 2026

8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च

 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट शुरू

वेतन और भत्तों पर कर्मचारियों से सीधे सुझाव आमंत्रित

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन सुधार की प्रक्रिया ने औपचारिक रूप से रफ्तार पकड़ ली है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट अब सक्रिय कर दी गई है। इसके साथ ही आयोग ने वेतन, भत्तों और वेतन संरचना से जुड़े मुद्दों पर मंत्रालयों, विभागों और स्वयं कर्मचारियों से सुझाव मांगे हैं।

आयोग की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि वेतन निर्धारण को अधिक व्यावहारिक और न्यायसंगत बनाने के लिए उन लोगों की राय को प्राथमिकता दी जाएगी, जो इससे सीधे प्रभावित होते हैं। इसी उद्देश्य से MyGov पोर्टल के माध्यम से एक ऑनलाइन प्रश्नावली जारी की गई है, जिसमें भाग लेकर कर्मचारी अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकते हैं।

वेतन सुधार की दिशा में औपचारिक शुरुआत

लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। वेबसाइट के लॉन्च के साथ ही यह संकेत मिल गया है कि सरकार वेतन ढांचे की समीक्षा को केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सहभागिता आधारित निर्णय बनाना चाहती है।

आयोग का फोकस इस बात पर है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई और सरकारी वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए ऐसा ढांचा तैयार किया जाए, जो कर्मचारियों और सरकार—दोनों के लिए संतुलित हो।

कर्मचारी और पेंशनर भी रख सकेंगे राय

वेतन आयोग ने यह प्रक्रिया केवल मंत्रालयों या कर्मचारी संगठनों तक सीमित नहीं रखी है। सेवारत कर्मचारी, सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और विभिन्न कैडर से जुड़े अधिकारी भी इसमें भाग ले सकते हैं।

आयोग की आधिकारिक वेबसाइट👉🏽 https://8cpc.gov.in  पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सभी सुझाव 

MyGov पोर्टल👉🏽 Questionnaire के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।

प्रश्नावली में उठाए गए अहम मुद्दे

आयोग द्वारा जारी प्रश्नावली में कुल 18 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से वेतन आयोग यह समझने का प्रयास कर रहा है कि—

  • वेतन निर्धारण का मूल सिद्धांत क्या होना चाहिए
  • फिटमेंट फैक्टर को किस आधार पर तय किया जाए
  • सभी वेतन स्तरों के लिए समान वृद्धि उपयुक्त होगी या अलग-अलग व्यवस्था जरूरी है
  • शीर्ष प्रशासनिक पदों के वेतन निर्धारण के मानक क्या हों

इन सवालों के उत्तर आने वाले वर्षों के वेतन ढांचे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सुझाव देने की अंतिम तिथि 16 मार्च 2026 रखी गई है।

केवल ऑनलाइन सुझाव होंगे मान्य

आयोग ने साफ किया है कि डाक, पत्र या ई-मेल के माध्यम से भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए केवल MyGov पोर्टल के जरिए प्राप्त प्रतिक्रियाओं को ही स्वीकार किया जाएगा।

साथ ही यह भरोसा भी दिया गया है कि सुझाव देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, जिससे कर्मचारी बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सकें। सरकार के इस कदम को कर्मचारी हित मे लिया गया एक अच्छा फैसला माना जा रहा है। 

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शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026

Schedule for Transfer Drive District Cadre Teachers

 [TTD-2025] Schedule for Transfer Drive under Cadre Change Policy for District Cadre Teachers.

Schedule👉 Click here


हरियाणा सरकार ने District Cadre Teachers (JBT/PRT व Head Teachers) के लिए कैडर चेंज पॉलिसी 2025 के अंतर्गत ट्रांसफर ड्राइव का पूरा शेड्यूल जारी किया है। यह शेड्यूल 02.02.2026 को संशोधित नीति के अनुसार लागू होगा। 

★ध्यान रहे: C&V teachers  को इस मे शामिल ही नहीं किया गया है!

■ ट्रांसफर ड्राइव का पूरा कार्यक्रम

1️⃣ पोर्टल सेटअप व मेरिट सूची

कार्य:

  • पोर्टल की कॉन्फ़िगरेशन
  • मेरिट पॉइंट्स की गणना
  • सभी JBT/PRT व हेड टीचरों की सूची (कैटेगरी व वर्तमान जिला सहित) जारी
  • अस्थायी (Tentative) जिला-वार/कैटेगरी-वार रिक्तियों का प्रकाशन

अवधि: 2 दिन

तारीख: 09.02.2026 से 10.02.2026

2️⃣ भाग लेने की सहमति (Willingness)

कार्य:

  • ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने की इच्छा देना
  • पसंदीदा जिला चुनना

अवधि: 5 दिन

तारीख: 11.02.2026 से 15.02.2026

3️⃣ जिला आवंटन (District Allocation)

कार्य:

  • जिला आवंटन प्रक्रिया
  • MIS पोर्टल पर परिणाम जारी

अवधि: 3 दिन

तारीख: 16.02.2026 से 18.02.2026

4️⃣ शिकायत निवारण (Grievance Redressal)

कार्य:

  • शिक्षकों की आपत्तियों/शिकायतों का निपटारा

अवधि: 5 दिन

तारीख: 19.02.2026 से 23.02.2026

●अतिरिक्त निर्देश

सभी District Education Officers (DEO) और District Elementary Education Officers (DEEO) को निर्देश

मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026

हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में किए गए संशोधनों के संबंध में नया अपडेट

 

हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 में किए गए संशोधनों के संबंध में नया अपडेट

● हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 143 के उप-नियम (1) में, राजपत्र अधिसूचना संख्या 04/25/2022-2FR/22384 दिनांक 07.04.2023 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार, निम्नलिखित प्रावधान किया गए थे:-
(अब इन नियमों में ~strikethrough~ प्रावधानों को हटा लिया गया है)
● Superannuation पर सेवानिवृत्ति:-
इन नियमों में अन्यथा प्रावधानित न होने पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस माह के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त होगा, जिसमें वह उसके लिए या उसके द्वारा धारित पद के लिए (स्थायी अथवा कार्यवाहक क्षमता में, जैसा भी मामला हो) निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु को प्राप्त करता है। तथापि, जिस सरकारी कर्मचारी की जन्म-तिथि माह की पहली तारीख हो, वह निर्धारित आयु प्राप्त करने पर, उससे पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त होगा।
अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्ति की आयु सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए अट्ठावन (58) वर्ष होगी, सिवाय निम्नलिखित के, जिनके लिए यह साठ (60) वर्ष होगी:-
~(i) 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग कर्मचारी;~
~(ii) दृष्टिहीन कर्मचारी;~
(iii) ग्रुप ‘D’ कर्मचारी; तथा
(iv) न्यायिक अधिकारी।

कोई भी सरकारी कर्मचारी, मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बिना, जनहित में तथा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवा में बनाए नहीं रखा जाएगा।
~● टिप्पणी 1: एक आँख से दृष्टिहीन कर्मचारी को इस नियम के प्रयोजन के लिए न तो दृष्टिहीन और न ही दिव्यांग व्यक्ति माना जाएगा।~
● टिप्पणी 2: जब कोई सरकारी कर्मचारी अधिवार्षिकी के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला हो, तो जिस माह वह सेवानिवृत्त होने जा रहा है, उस माह की 7 तारीख को कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा तथा ऐसे प्रत्येक आदेश की एक प्रति तत्काल प्रधान महालेखाकार, हरियाणा को प्रेषित की जाएगी। उस समय निलंबनाधीन सरकारी कर्मचारी को पुनः बहाल करने की आवश्यकता नहीं होगी।
~● टिप्पणी 3: कोई सरकारी कर्मचारी जो सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है, वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से कम से कम तीन माह पूर्व अपने विभागाध्यक्ष के संज्ञान में लाएगा। उसका चिकित्सीय परीक्षण स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं विज्ञान संस्थान, रोहतक (जिसकी अध्यक्षता उसके निदेशक द्वारा की जाएगी) के मेडिकल बोर्ड से अथवा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (PGIMER), चंडीगढ़ के निदेशक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा। बोर्ड से चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष, जो भी उच्च हो, ऐसे शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारी को सेवा में विस्तार प्रदान किए जाने या न किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय करेगा।~

✅ निष्कर्ष: 03.02.2026 की अधिसूचना द्वारा नियम 143(1) के
क्लॉज (i), (ii), नोट-1 और नोट-3 पूरी तरह हटा दिए गए हैं।

निचोड़ (Summary):

पहले HCS (General) Rules, 2016 के अनुसार सामान्य सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष थी, लेकिन दिव्यांग (70%+), दृष्टिहीन, ग्रुप-D कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी के लिए 60 वर्ष तय थी।
● दिव्यांग/दृष्टिहीन कर्मचारियों के लिए विशेष नोट्स और मेडिकल बोर्ड से जाँच के आधार पर सेवा-विस्तार का प्रावधान था।
03.02.2026 की अधिसूचना द्वारा नियम 143(1) के
क्लॉज (i), (ii), नोट-1 और नोट-3 पूरी तरह हटा दिए गए हैं।
इसका सीधा अर्थ यह है कि अब
दिव्यांग/दृष्टिहीन कर्मचारियों के लिए 60 वर्ष की विशेष छूट समाप्त,
● “एक आँख से देख पाने वाले” संबंधी स्पष्टीकरण भी स्वतः समाप्त और
●दिव्यांग होने पर मेडिकल बोर्ड के आधार पर विस्तार का प्रावधान भी समाप्त।

👉🏽परिणाम: अब सामान्यतः सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष ही लागू रहेगी

ध्यान रहे ग्रुप ‘D’ कर्मचारी  तथा न्यायिक अधिकारी के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष ही रहेगी।